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    मऊ। सभी राजनीतिक पदाधिकारियों को प्रचार अवधि समाप्ति के तत्काल बाद छोड़ना होगा क्षेत्र, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल।

    रिपोर्ट- आसिफ रिजवी

    मऊ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में उपस्थित सभी राजनीतिक पदाधिकारियों, जिन्हें सुरक्षा मिली हो, को जैसे ही प्रचार अवधि समाप्त होती है अर्थात मतदान के समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, संबंधित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। 

    इसी प्रकार यदि संबंधित जनपद का निवासी नहीं है तो प्रत्येक दशा में जनपद से बाहर चला जाए। मतदान के 48 घंटे की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई भी सभा, जुलूस का आयोजन नहीं करेगा। इसके अलावा चलचित्र, टेलीविजन द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त बातों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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