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    मऊ। नगरी निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के द्वितीय प्रशिक्षण में कुल 25 कार्मिक हुए अनुपस्थित।

    रिपोर्ट- आसिफ रिजवी   

    • अनुपस्थित कार्मिकों का प्रशिक्षण 07 मई को।
    • प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ होगी आई0एफ0आई0आर0।

    मऊ। जिला विकास अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक उमेश चंद तिवारी ने बताया कि नगरी निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण आज लिटिल फ्लावर स्कूल सिकटिया मऊ में आयोजित किया गया था। जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कर्मचारियों में राम सोच बेलदार लोक निर्माण विभाग, राहत शहीद प्रधानाध्यापक नगर क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय, परवीन बानो शिक्षामित्र प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदाबाद, आराधना राय सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कोपागंज, राकेश कुमार परिचारक बा0बा0इ0का0 रामबन कुटी राजा मऊ, कंचन लता सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय घोसी, प्रेम बालिका राय सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कोपागंज, अजय कुमार उ0 श्रेणी सहायक लाइफ इंश्योरेंस कार्यालय, सब्बू चौकीदार क्षे0आयु0 यूनानी, 

    राम मनोज सहायक अध्यापक इंटर कॉलेज बोझी, अवधेश सोनकर सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय घोसी, अखिलेश नाथ यादव सफाई कर्मी दोहरीघाट, ममता सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय रानीपुर, राणा बलवंत सिंह सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय फतेहपुर मंडाव, अखिलेश सिंह क0 अध्यापक रा0 इंटर कॉलेज चिरैयाकोट, रीना यादव सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर मंडाव, रश्मि कुमारी सहायक प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक, अजीत प्रताप सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय फतेहपुर मंडाव, अर्चना रानी सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा, कंचन मौर्य सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदाबाद गोहाना, सिमरन कुमारी सहायक प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक, ममता रानी शर्मा सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय परदहां, रोहित सहायक प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक, रंजना यादव सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय परदहां, साकिब इरफान सहायक अध्यापक नगर क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय मऊ आदि कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कर्मचारियों को एक अवसर प्रदान करते हुए जिला विकास अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक द्वारा एक अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि दिनांक 7 मई,2023 को पूर्वाहन 10:00 बजे लिटिल फ्लावर स्कूल सिकटिया मऊ में अनिवार्य रुप से उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानते हुए संबंधित कर्मी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी।

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