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    मुज़फ्फरनगर। दंगा 2013 चर्चित गैंग रेप के मामले में दोनों आरोपी दोषी घोषित।

    • दोनो आरोपीयो को 20-20 साल की सजा व 15 हज़ार का जुर्माने की सजा

    मुज़फ्फरनगर। विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ अंजनी कुमार सिंह ने मुज़फ्फरनगर दंगे 2013 के दौरान चर्चित गैंग रेप के मामले में आरोपी महेश वीर व सिकंदर को धारा 376द व376(2)ग 506  आईपीसी के तहत दोषी घोषित किया गया है सज़ा पर कोर्ट कुछ देर बाद फैसला सुनाए गा  गत 2013 को मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान ग्राम लांक में एक महिला  के साथ गैंगरेप किया था। 

    मुज़फ़्फ़रनगर दंगे में गैंग रेप मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

    2 आरोपीयो को 20-20 साल की सजा व 15 हज़ार का जुर्माने की सजा

    घटना के समय तीन थे आरोपी कुलदीप सिकंदर व महेश्वीर

    कुलदीप की मौत के बाद सिकंदर व महेश्वीर को सुनाई सजा

    बेटे को चाकू की नोक पर लेकर किया था महिला से रेप

    दंगे में महिला घर से बेघर होकर खेतो में थी छुपी

    महिला को अकेला देखकर दिया था घटना को अंजाम 

    सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दर्ज हुआ था मुक़दमा 

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डे बाई डे सुनवाई करके दिया जजमेंट

    विशेष पोक्सों कोर्ट -2 में जज अंजनी कुमार की कोर्ट में सुनाई गई सजा।

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