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    देवबंद। हत्यारोपी को उम्र कैद की सजा 50 हजार का सुनाया अर्थदंड, 5 साल पूर्व बीडीसी की हुई थी हत्या,अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा।

    देवबंद। गुनारसा गांव में पांच साल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड़ की सजा सुनाई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल 2017 को गुनारसा निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य नितिन उर्फ कमल पुत्र कालूराम की खेत से वापस लौटते समय रास्ते में सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस घटना की रिपोर्ट हरविंद्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी गुनारसा ने दर्ज कराई थी। विवेचना दौरान यह तथ्य सामने आया था कि अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल पुत्र अनिल कुमार के अवैध संबंध मृतक नितिन की भतीजी से हो गए थे।इसका पता चलने पर नितिन विरोध करने लगा था।इस रंजिश के कारण अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल ने नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत टिंकू के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

    • आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड

    उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि की अदालत में चल रहा था।सुश्री निधि ने अभियुक्त टिंकू उर्फ रूबल को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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