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    बलिया। नंदलाल प्रकरण में सात आरोपितों को सशर्त मिली जमानत।

    रिपोर्ट- सै० आसिफ हुसैन ज़ैदी        

    • जिला जज जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सातो आरोपितों को जिला कारागार से किया गया था तलब
    • अभियोजन पक्ष ने आरोपितों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी रखा पटल पर।

    बलिया। आर्म्स कारोबारी नंदलाल प्रकरण में अधिवक्ताओं के हड़ताल होने के वजह से सात आरोपितों का जेल अधीक्षक कारागार के माध्यम से आया आरोपितों द्वारा स्वयं द्वारा  लिखा गया जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत में 16 मार्च को हुई। जिसमे आरोपितों  द्वारा हड़ताल होने के कारण स्वयं अपनी अपनी बात अदालत के समक्ष  प्रस्तुत किए। तथा अभियोजन पक्ष ने भी अपनी बात प्रस्तुत किए। अंततोगत्वा अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपियों की जमानत एक-एक लाख के बंध पत्र पर रिहा करने हेतु आदेश पारित की है।

    अभियोजन के अनुसार यह घटना कोतवाली थाना अंतर्गत स्टेशन माल गोदाम के पास 1 फरवरी 2023 को घटित हुआ था। आर्म्स  कारोबारी नंदलाल गुप्ता सूदखोरों द्वारा ब्याज के पैसो के लिए परेशान किया जाता था यहां तक कि करोड़ों की जमीन बहुत ही कम पैसे में आरोपितों द्वारा रजिस्ट्री करा ली गई। और के बावजूद वसूली चलती रही । जिससे अजीज होकर नंदलाल ने खुद से गोली मार कर आत्म हत्या कर लिया। जिसमे अभी तक बारह आरोपित सलाखों के अंदर है। जिसमे अधिवक्ताओं के हड़ताल होने के वजह से सात आरोपितों द्वारा जिन लोगों का नाम निम्नवत है। देवनारायण सिंह उर्फ पुना, अजय सिंह सिंघाल, शैलेंद्र सिंह पप्पू, हनुमान सिंह, राजू उर्फ राजीव, सुनील मिश्रा और आलोक सिंह उर्फ पिंटू द्वारा अपनी अपनी जमानत प्रार्थना पत्र जेल के माध्यम से जिला जज के कोर्ट में भेजा गया है  जिसकी सुनवाई बुधवार को न होकर 16 मार्च को नियत की गई थी। उक्त तिथि को आरोपितों को जिला जेल से अदालत द्वारा पुनः तलब किए गया था और उपस्थित आए। जो अपनी बात अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। अंत में जिला जज ने सातों की जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली है।

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