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    बलिया। विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन।

    रिपोर्ट- सै० आसिफ हुसैन ज़ैदी        

    बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 15.02.2023 को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन वन स्टाप सेन्टर, जिला चिकित्सालय बलिया में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव नरेन्द्र पाल राणा की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया।

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव नरेन्द्र पाल राणा द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कार्यक्रम में महिलाओं को बताया गया कि यदि उनके साथ घर में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना होती है तो वह बिना किसी डर के अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अधिनियम बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं पोर्नाेग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है तथा यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू हैं।

    कार्यक्रम में उपस्थित डॉ0 एस0के0 तिवारी सी0एम0एस0 द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के बावत विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करायी। जिला प्रोवेशन अधिकारी मो0 मुमताज द्वारा मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के बारे में तथा महिला कल्याण अधिकारी पूजा द्वारा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों जागरूक किया गया।

    इस दौरान सी0एम0एस0 डॉ0 एस0के0 तिवारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी मो0 मुमताज,  पूजा सिंह महिला कल्याणाधिकारी, योगेश पाण्डेय जिला प्रशासनिक अधिकारी बलिया, प्रिया सिंह सेन्टर मैनेजर, नीकिता सिंह व पूनम राजभर जिला समन्वय, शीला परामर्शदाता एवं जनसामान्य उपस्थित रहे।

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