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    शाहजहाँपुर। जिला मजिस्ट्रेट की कड़ी कार्यवाही, विभिन्न अपराधों में संलिप्त 11 व्यक्तियों को 06 माह के लिये किया जिला बदर।

    फै़याज़उद्दीन साग़री\शाहजहाँपुर। विभिन्न अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत विभिन्न थानो के 11 व्यक्तियों को 06 माह के लिये जिले से जिला बदर आदेश करते हुए तत्काल जिले की सीमा से बाहर जाने के निर्देश पारित किये गये है।

    अनिल कुमार पुत्र तालुकेदार निवासी ग्राम कर्रखेडा, थाना बण्डा, शानू पुत्र ताहिर खां निवासी मो० प्रहलादपुर म० कमलनैनपुर , फैजान पुत्र अजीम निवासी मो० गढ़ी गाडीपुरा थाना आरसीमिशन, महबूब पुत्र मतलूब निवीसी मो० गढी गाडीपुरा थाना आरसीमिशन उपरोक्त चारो व्यक्तियों पर गुण्डागर्दी आदि सहित गौवध अधिनियम के आपराधिक वाद भी दर्ज है। 

    गुरवेज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी ग्राम मैनिया थाना खुटार गुण्डागर्दी के अतिरिक्त अवैध शराब बेचने के आपराधिक मुकदमें दर्ज है। जलालु पुत्र फकीरे निवासी ग्राम समधाना थाना कटरा, नेत्रपाल पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम हिम्मतपुर पर गुण्डागर्दी मारपीट सहित पाक्सो एक्ट जैसे आपराधिक वाद दर्ज है। निसार रजा उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल सत्तार नि० मो०सरोजनीनगर थाना खुटार, सूरजपाल पुत्र रघुनन्दन निवासी ईश्वरा थाना कटरा, मुनेन्द्र सिंह उर्फ लब्बू उर्फ लवप्रीत सिंह निवासी मो0 रामनगर कालोनी थाना बण्डा एवं दीपक उर्फ दीपू उर्फ दौव्वा पुत्र बालकराम निवासी मो0 रामबाग सरायकाईया थाना आरसीमिशन पर मारपीट धमकी जैसे आपराधिक वाद दर्ज है।

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