मिश्रिख\सीतापुर। पीड़ित ने मंडलायुक्त लखनऊ के साथ ही उपजिलाधिकारी मिश्रिख व प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर लगाया आरोप।
संदीप चौरसिया तहसील मिश्रिख की रिपोर्ट
मिश्रिख\सीतापुर। तहसील क्षेत्र के फूलपुर निवासी रविंद्र कुमार पुत्र रघुवीर सिंह ने मंडलायुक्त लखनऊ मंडल के साथ ही उपजिलाधिकारी मिश्रिख व प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है । कि उन्होंने कस्बा मिश्रित में अंदर नगर पालिका परिक्षेत्र की भूमि गाटा संख्या 316 व 317 आराजी दर्ज भूमि दीवानचंद गिरि से जरिए रजिस्टर्ड बैनामा क्रय किया था । अपने बैनामा व दाखिल खारिज के आधार पर वह काबिज चला आ रहा है । परंतु आरोपी शिव भगवान शुक्ला उसकी बैनामा भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने दुरुस्ती कागजात का मुकदमा धारा 38 (2) के अंतर्गत तहसील मिश्रित में किया था । जिसमें वह भ्रामक व फर्जी साक्ष्य प्रेषित करके 4 अक्टूबर को अपने पक्ष में करा लिया था। पीड़ित ने जिसकी अपील लखनऊ कमिश्नरी में की है । जो अभी विचाराधीन चल रही है । मांमले को लेकर पीड़ित ने अपनी भूमि को बचाने लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की है । जिसमें उच्च न्यायालय ने उपरोक्त के संदर्भ में दिनांक 6 जनवरी को पीड़ित के पक्ष में स्थगन आदेश भी जारी किया है । फिर भी आरोपी शिव भगवान शुक्ला व उनके सहयोगी पीड़ित की बैनामा भूमि पर खड़े हरे भरे पेड़ों को काटकर जबरिया मिट्टी पटान करा रहे हैं । इस लिए पीड़ित ने सभी उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराए जाने की मांग की है ।