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    लखीमपुर खीरी। सड़क सुरक्षा माह : एआरटीओ ने ड्राइविंग के बताए कायदे - कानून।

    ........... परिवहन दफ्तर में हुई ड्राइविंग रेगुलेशन 2017, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019 पर कार्यशाला

    शाहनवाज गौरी\लखीमपुर खीरी। मुख्य सचिव, उप्र शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्‍य से जनपद खीरी में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी संजीव सुमन के मार्गदर्शन एवम निर्देशन में 04 फरवरी तक ’’ सड़क सुरक्षा माह ’’ मनाया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे परिवहन कार्यालय के रोड सेफ्टी अवेयरनेस सभागार मे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन एआरटीओ रमेश कुमार चौबे, आलोक कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अफसरों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम,2019 के तहत जरूरी जानकारियाॅ उपलब्ध कराई। उन्होंने मौजूद ड्राइवरों को यान संचालन के संबंध में सड़क के कायदे कानून समझाएं।

    एआरटीओ (प्रशासन) आलोक सिंह ने उपस्थित लोगो को यानो द्वारा सड़कों के उपयोग की जानकारी दी। अवगत कराया कि एकल एवं दोहरे सड़क मार्ग पर यान सड़क के बाई ओर चलाया जाय। जबतक अन्यथा ड्यूटी कर्मी या अन्य उपयुक्त सड़क चिन्ह द्वारा उसे अन्य निर्देश नही जाता है। यदि यान ऐसे मोड़ या पहाड़ी पर पहुॅचता है, जहाॅ से आगे का दृश्य बाधित है या स्पष्ट नही है, चालक को अपना यान बाई ओर रखना चाहिए, जिससे कि विपरीत दिशा से आने वाले यान से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। यदि चालक यान को पीछे की ओर घुमाता है तो चालक को यान घुमाते समय अन्य यान से सुरक्षित दूरी बनाये रखे तथा दूसरे यानों को तब तक उसके समीप नही जाना चाहिए जब तक कथित यान द्वारा पीछे घुमाने/करने की प्रक्रिया पूरी नही कर ली जाय।

    एआरटीओ (प्रवर्तन) रमेश कुमार चौबे ने चालकों और सवारियो के कर्तव्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी। बताया कि प्रत्येक चालक यान चलाते समय पूरी देखभाल, सावधानी पूर्वक यान चलाएगा। चालक किसी भी सार्वजनिक स्थान में ऐसा यान नही चलाएगा, जो उसके ज्ञान में, साधारण देखभाल करते समय दोषपूण/खराब पाया गया हो तथा कथित दोष के कारण यान चलाने से बैठी सवारियो या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को अनुचित खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। 

    सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) पंकज ने यान की गति के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अगवत कराया गया कि यान चालक चालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसके यान की स्थिति, भार, अन्य यातायात, मौसम आदि शामिल है। कोई चालक केवल उस समय यान की गति बढ़ा सकता है। जब यान पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो। कोहरे, बारिश, तूफान के दौरान यान को धीमी गति में चलाया जाये ताकि किसी भी अप्रिय परिस्थिति मे यान को अविलम्ब रोका जा सके। 

    उक्त के अलावा सड़क सुरक्षा के उपायो, दुर्घटना से बचाव के सम्बन्ध में अनेक विचार विमर्श किए। उक्त कार्यक्रम में उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय के कर्मचारीगण एवं कार्यालय में आये लाइसेंस आवेदक एवं अन्य लोग उपस्थित हुये। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनमानस में पेम्फलेट्स, स्टीकर्स वीसी व हैंडबिल वितरित किये।

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