हरदोई। फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहनों का संचालन न होने पाएः-जिलाधिकारी
- फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहन यथा स्कूल बस, प्राइवेट बस, परिवहन विभाग की बसें, प्राइवेट कान्ट्रेक्ट बसें, ट्रक, दो पहिया व चार पहिया इत्यादि वाहनों का संचालन न होने पाएः-जिलाधिकारी
- परिवहन विभाग द्वारा आनलाइन लाइसेन्स निर्गत करते समय टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव कराकर ड्राइविंग क्षमता का आकलन करने के उपरान्त ही नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत किया जाएः-मंगला प्रसाद सिंह
हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिहं ने बताया है कि जनपद मे सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने/जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किये जाने के 05 जनवरी से 04 फरवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध शासन द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये है। जिसके अर्न्तगत सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण/पार्किंग तथा अवैध रूप से संचालित आटो/टैक्सी/बस स्टैण्ड के विरूद्ध विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करायी जाए। यदि सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े किये जाए तो नगर निकाय, परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा क्रेन आदि लगाकर नियमानुसार जब्त किये जाने की कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाय कि सार्वजनिक मार्गों पर आवागमन बाधित न होने पाये। शहरों के इंट्री प्वाइंट पर वाहन न खड़े होने दिया जाए तथा सड़को के किनारे स्थित पार्किंग सुविधा रहित ढाबों पर वाहन खड़े पाये जाने पर सम्बन्धित ढाबा मालिकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहन यथा स्कूल बस, प्राइवेट बस, परिवहन विभाग की बसें, प्राइवेट कान्ट्रेक्ट बसें, ट्रक, दो पहिया व चार पहिया इत्यादि वाहनों का संचालन न होने पाए। वाहनों की ओवर लोडिंग रोकी जाए। अवैध पार्किंग/ स्टैण्ड संचालको के विरूद्ध अभियान चलाकर गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कर अवैध स्कूली छात्र/छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी देने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विद्यालयों एवं संस्थानों के प्रधानाचार्याे/प्राचाओं को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से प्रत्येक विद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों का बोध कराया जाए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा सड़को पर स्टंट न करने हेतु जागरूक किया जाए। स्कूलों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में डिबेट/निबन्ध लेखन/प्रभात फेरी आदि क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना प्रत्येक विद्यालय/संस्थान में करायी जाए तथा स्वैच्छिक संगठनों को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए। परिवहन विभाग द्वारा आनलाइन लाइसेन्स निर्गत करते समय टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव कराकर ड्राइविंग क्षमता का आकलन करने के उपरान्त ही नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत किया जाए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में दलालों के प्रवेश पर पूर्णतया अंकुश लगाते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ओवर लोडिंग रोकने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर ट्रकों का निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड होना सुनिश्चित किया जाए। अवैध खनिज परिवहन/ओवर लोडिंग रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाए । प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात विद्यालय परिसर में अभिभावकों की बैठक कराकर सड़क सुरक्षा के नियमों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी देते हुए जागरूक किया जाए। यूपी-112 के पी०आर०वी० वाहनों द्वारा नियमित मोबाइल पेट्रोलिंग एवं फुट पेट्रोलिंग सुनिश्चित करायी जाए। यातायात पुलिस को प्रत्येक चौराहे पर तैनात किया जाए तथा उनके सहयोग हेतु होमगार्ड एवं पी०आर०डी० जवानों को तैनात किया जाए। यातायात पुलिस /परिवहन/भूतत्व एवं खनिकर्म/जी०एस०टी० तथा अन्य विभागीय कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। स्पीड ब्रेकर्स को टेबल टॉप आकार का बनाकर सुव्यवस्थित कराया जाए। ट्रैफिक प्वाइंट पर जेब्रा क्रासिंग की मार्किंग की जाये। यातायात में व्यवधान बनने वाली बेतरतीब होर्डिंग्स को हटाया जाए । नगर की सड़कों पर से सब्जी मण्डी या वैडिंग जोन को यथा सम्भव हटाकर नगर पालिका के खाली प्लाटों में स्थापित कराते हुए उन्हें व्यवस्थित कराया जाए । नगर की सड़कों पर नगर के उपयुक्त साइनेज (मार्ग दर्शक बोर्ड) लगाये जाए। सड़कों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था, आटोमैटिक मोड में जलने वाली स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करायी जाए। सफाई व्यवस्था को चालू रखते हुए और असरदार बनाया जाए। वर्तमान में रात्रि के समय अत्यधिक कोहरा हो जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ गयी है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक वाहन के आगे और पीछे लगी लाईटें दुरुस्त एवं रात्रि के समय जलती हुई स्थिति में हों। रात्रि के समय वाहन सड़क के किनारे खड़े न हों, यदि किसी विशेष कारण से कोई वाहन सड़क पर या सड़क के किनारे खड़े होने की अपरिहार्यता हो, तो स्थानीय पुलिस कि यह जिम्मेदारी होगी कि वे उस वाहन को हटाने का समुचित प्रबन्ध करें। किसानो को इस सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम चलायें जायें कि ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवारियां न ढोई जाये।