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    बलिया। पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला के खिलाफ 82 के तहत कार्रवाई के आदेश।

    रिपोर्ट-सै० आसिफ हुसैन ज़ैदी

    बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री  आनंद स्वरुप शुक्ला के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट बलिया ने अपराध संख्या 31/2013 धारा 147,323/34,324/34,504,506,307/149 आईपीसी, सरकार बनाम आनंद स्वरुप शुक्ला मे पूर्व मंत्री के लगातार गैरहाजिर रहने, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने के कारण धारा 82 की तहत कार्यवाही का आदेश 2 जनवरी 2023 को किया है।


    शुक्ला के साथ ही विवेक सिंह के खिलाफ भी धारा 82 की कार्यवाही का आदेश न्यायमूर्ति हुसैन अहमद अंसारी ने जारी किया है।

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