Header Ads

  • INA BREAKING NEWS

    बलिया। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर बड़ी कार्यवाही, 25 दुकानदारों पर लगा 9.15 लाख का जुर्माना।

    रिपोर्ट-सै० आसिफ हुसैन ज़ैदी

    बलिया। खबर बलिया से जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी राजेश कुमार की कोर्ट ने 25 दुकानदारों पर 9 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी ने सभी दुकानदारों को जुर्माने की धनराशि एक माह के अन्दर जमा करने का निर्देश दिया है।

    सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने पिछले दिनों जिले  के बेल्थरारोड, सिकन्दरपुर, रसड़ा, हल्दी, बलिया सदर, चितबड़ागांव, गड़वार, पकड़ी व सीयर से विभिन्न खाद्य पदार्थो के नमूने लिये थे। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में 25 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गये। रिपोर्ट आने के बाद विभाग सतर्क हो गया और 25 दुकानदारों के विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 25 दुकानदारों पर 9 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि को एक माह के अन्दर जमा करना है। इसमे 19 दुकानदारों पर 25,25 हजार, एक दुकानदार 40 हजार, दो दुकानदारों पर 50, 50 हजार और तीन दुकानदारों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    मिश्र ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से सतर्क है। जिन खाद्य कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन विभाग में नही करवाया वे रजिस्ट्रेशन करवा लें नही तो पकड़े जाने पर विभागीय कार्यवाही सुनिशित की जायेगी।

    Post Top Ad


    Post Bottom Ad


    Blogger द्वारा संचालित.