गया\बिहार। जिला पदाधिकारी ने कुल 21 मामले को किया ऑन द स्पॉट सुनवाई।
प्रमोद कुमार यादव
गया\बिहार। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 21 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। रंजित कुमार, ग्राम विवेकानंद कॉलोनी, टिकारी द्वारा जमीन अतिक्रमण के मामला में शिकायत दर्ज किया गया था। पूर्व की सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश अंचलाधिकारी, टिकारी को दिया गया था। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि को अतिक्रमणमुक्त नहीं कराए जाने पर अंचलाधिकारी, टिकारी पर 5000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया। साथ ही 2 माह के अंदर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया।
गिरधारी यादव एवं केदार यादव, मोहनपुर द्वारा अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु वाद दायर किया गया था। आज सुनवाई में अंचलाधिकारी, मोहनपुर द्वारा बताया गया की उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया है। अपीलार्थी संतुष्ट है। मोहनपुर प्रखंड के निवासी द्वारा वाद दायर किया गया है की केवला के वार्ड 01 में नल जल योजना के तहत राशि की निकासी कर ली गई है, परंतु कार्य नहीं कराया गया। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर को स्पष्ट निर्देश दिया की दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे तथा नीलाम पत्र दायर करे एवं 2 माह के अंदर राशि की वसूली करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया की केवला पंचायत के अन्य वार्डों का स्वयं जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।