Header Ads

  • INA BREAKING NEWS

    बलिया। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

    बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू020,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000 /-धनराशि निर्धारित है। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।

    दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan. upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत) आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदनपत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदनपत्र की प्रिण्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बलिया में प्राप्त कराना आवश्यक है।अधिक जानकारी के लिए  कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

    सैय्यद आसिफ़ हुसैन जै़दी

    Initiate News Agency (INA), बलिया 

    Post Top Ad


    Post Bottom Ad


    Blogger द्वारा संचालित.