शाहजहाँपुर। दो आरोपियो को 7-7वर्ष की सजा व दोनो को दस.दस हजार रुपए के जुर्माने से किया गया दंडित।
शाहजहाँपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रीति सिहं ने हत्या के प्रयास के मुकदमे दो आरोपियो को न्यायालय सुनाई 7-7वर्ष की सजा साथ ही दोनो को दस.दस हजार रुपए के जुर्माने से किया गया दंडित मामला जलालाबाद थाना छेत्र का हे विनोद कुमार सिंह पुत्र होशियार सिंह ने पोलीस25जुलाई दो हजार नौ को तहरीर देकर बताया की में मेरा पुत्र विजय उर्फ दीपू गाँव के बुधपाल पुत्र हेतराम की पुत्री की शादी में शामिल होने साथ गये थे।
शादी में रात 11बजे जदूनाथ पुत्र श्रीराम व रघुनाथ पुत्र राम प्रसाद की मेरे पुत्र से कहासुनी हो गयी तभी जदूनाथ ने अपने तमंचे से जान से मारने की नियत से गोली मार दी जदुनाठ व रघुनाथ फायर करते हुए भाग गये पोलीस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यालय में प्रेषित किया न्यालय ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्को को सुना इसके बाद न्यालय ने तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों रघुनाथ व जदुनाठ को सात वर्ष की सजा सुनाई।
फ़ैयाज़ उद्दीन
Initiate News Agency (INA) , शाहजहाँपुर