गया\बिहार: लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी ने किया कुल 17 मामलों का निष्पादन।
गया\बिहार: लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा आज कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
अपीलार्थी चांद साव, टिकारी द्वारा लोक शिकायत में वाद दायर किया गया कि गैस वितरक द्वारा गैस डिलीवरी के बाद पावती रसीद नही देने के संबंध था। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा टिकारी प्रखंड में वरीय पदाधिकारी को मामले की जांच करने का निदेश दिया।
अपीलार्थी राजीव कुमार एवं अन्य, मानपुर द्वारा परमौती देवी मंदिर के ज़मीन के विवाद में संबंध में वाद दायर किया गया था। पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी, मानपुर को इस मामले की जांच कर नियमानुसार अतिक्रमणमुक्त कराने का निदेश दिया था।
आज सुनवाई में अंचलाधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि उक्त प्रश्नगत भूमि नगर निगम के अंतर्गत होने के कारण उसे अतिक्रमणमुक्त नहीं किया जा सका। जिलाधिकारी द्वारा मामले को लंबे समय तक बेवजह लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अंचलाधिकारी, मानपुर पर ₹ 5,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए भूमि को अपने स्तर से अतिक्रमणमुक्त कराने का निदेश दिया।
अपीलार्थी संतोष कुमार एवं सौतन कुमार, चंदौती, नगर द्वारा खरीदी गई जमीन पर कब्ज़ा दिलाने हेतु आवदेन दिया गया था। आवदेक द्वारा बताया गया कि खरीदी गई नगर अंचल से एलपीसी भी अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत है, जिसके बावजूद भी खरीदी गए ज़मीन पर दबंगों द्वारा निर्माण कार्य करने नही दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष, चंदौती तथा अंचलाधिकारी, नगर को निदेश दिया कि प्रत्येक शानिवार को होने वाले भूमि विवाद मामले की सुनवाई में इस मामले की सुनवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर सुनवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रमोद कुमार यादव
Initiate News Agency(INA)