श्रमिकों के अधिकार व शासन की लाभकारी योजनाओं के विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
श्रमिकों के अधिकार व शासन की लाभकारी योजनाओं के विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
हरदोई : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जनपद न्यायालय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के कुशल दिशा निर्देशन में तहसील सभागार सदर में विधिक जागरूकता शिविर में श्रमिकों के अधिकार व शासन की लाभकारी योजनाओं के विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया |
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तहसील सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में श्रमिकों के अधिकार संबंधी जानकारी देते तहसीलदार अवधेश कुमार |
जिसमें तहसीलदार अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि राजमिस्त्री, पलंबरिंग, पुताई, वेल्डिंग कार्य, बढ़ई कार्य, मिट्टी कंक्रीट, सड़क निर्माण,चौकीदार आदि को श्रमिक कहा जाता है। श्रमिक पंजीकरण हेतु श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम होनी चाहिये पूरे वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप कार्य किया जाना अनिवार्य है |
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तहसील सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में जानकारी देते लीगल एड क्लीनिक फ़रहान सागरी |
पंजीयन के समय आवेदक आधार कार्ड फोटो जिला श्रम कार्यालय या जनसेवा केन्द्र के माध्यम से upbocw-in पर पंजीकरण करा सकते है। कार्यक्रम का संचालन लीगल एड क्लीनिक संचालक फ़रहान सागरी ने किया तथा आगामी माह सितंबर में आयोजित होने वाली लोक अदालत की जानकारी दी। शिविर में पी एल वी कौशल किशोर दीक्षित,विमलेश शर्मा, विवेक सिंह, फारुख अहमद व शिवम शुक्ला आदि मौजूद रहे |
INA NEWS(Initiate News Agency)