अयोध्या की अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस
अयोध्या की अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस
राहुल गांधी को अदालत में 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश
अयोध्या| अयोध्या जनपद के अपर जिला जज -प्रथम अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. यह नोटिस बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर जारी हुआ है. समन नोटिस अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने जारी किया है| गत वर्ष का मामला इस वर्ष ताजा हो गया है दिल्ली में कही गई बात की सुनवाई अयोध्या में हो रही है|
याचिकाकर्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में संबंधित दस्तावेज को राहुल गांधी ने स्कैम बताते हुए फर्जी बताया था. याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहते हुए संबोधित किया था. मामले में एडीजे प्रथम न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने बताया कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने राफेल डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हुए उन्हें चौकीदार चोर कहा था और राफेल डील पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उन्होंने एडीजे प्रथम न्यायालय में एक निगरानी याचिका दाखिल की थी, जिसमें राहुल गांधी को एक नोटिस जारी हुआ है. उनको 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश जारी हुआ है|
देव बक्श वर्मा
आई एन ए न्यूज़ अयोध्या - उत्तर प्रदेश