जनपद में धारा 144 लागू, 5 अप्रैल तक रहेगी लागू
जनपद में धारा 144 लागू, 5 अप्रैल तक रहेगी लागू
सीतापुर| अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस वर्ष 26 फरवरी 2021 को मो0 हजरत अली का जन्मदिवस, 27 फरवरी, 2021 को सन्तरविदास जयन्ती, 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि, 28 मार्च 2021 को होलिकादहन, 29 मार्च, 2021 को होली, 29 मार्च 2021 शबेबारात, 02 अप्रैल 2021 को गुडफाइडे, 03 अप्रैल, 2021 को ईस्टर सैटरडे, 05 अप्रैल, 2021 को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयन्ती के त्यौहार/पर्व एवं समय-समय पर विभिन्न आयोगो/भर्ती बोर्डों आदि द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी आदि परीक्षाओं तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में निर्गत आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 एवं शासनादेश दिनांक 29 जनवरी 2021 में दिये गये अद्यतन निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144, महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में दिनांक 21.02.2021 से 05.04.2021 तक जनपद सीतापुर की सीमाओं में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं-
1-जनपद सीमा के अन्दर समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक/व्यसायिक कार्यस्थलों एवं आवागमन पर फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
2-जनपद सीमा के अन्दर समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक/व्यवसायिक कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग (02 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3-सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा। उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड आदि की कठोर कार्यवाही की जायेगी।
4-सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित होगा।
5-05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी।
6-65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूगणता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
7-सम्पूर्ण जनपद के दुकानदार किसी भी बिना मास्क लगाये ग्राहक को विक्रय नहीं करेंगे तथा किसी भी दुकान पर 05 से अधिक व्यक्ति एक समय में नहीं होंगे। इसी प्रकार विक्रेता व उसके सहयोगी भी कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करेंगे तथा सेनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
8-समय-समय पर शासन एवं जिला स्तर द्वारा जारी निर्देशों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में निर्गत आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2021 एवं शासनादेश दिनांक 29 जनवरी, 2021 में दिये गये अद्यतन निर्देशों द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होगा।
9-उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण के समय कोविड-19 के प्रोटोकाल फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग आदि का पूर्णतयः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
10-शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाये।
11-कोई भी व्यक्ति शासकीय डियूटी पर रहे अधिकारी/कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेगा।
12-कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी पठन-पाठन सामग्री, सैल्युलर फोन, कैलकुलेटर, माचिस, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स आदि नहीं ले जायेगा। 13-कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक/स्टेशनरी विक्रेता परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा।
14-परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीन की दुकान, साइबर कैफे तथा पी0सी0ओ0 एवं पान मसाला गुटखा आदि ऐसी दुकानों को बन्द रखा जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित परिधि में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेगा। उक्त परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
15-कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर जनपद सीमा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाईसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, रायफल, एवं फरसा, बॉका, बल्लम, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी-डंडा धारण करेगा।
अपवाद- यह प्रतिबन्ध डियूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो कि लाठी अथवा डंडे का सहारा लेकर चलते हैं अथवा ऐसे सिख सम्प्रदाय के व्यक्ति, जिन्हें धार्मिक अनिवार्यता के कारण निर्धारित शस्त्र रखना आवश्यक है पर लागू नहीं होगा।
16-बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डी0जे0 आदि का प्रयोग नहीं करेगा।
17-कोई भी व्यक्ति ऐसे हस्तलिखित अथवा मुद्रित पर्चे, पम्पलेट्स आदि वितरित नहीं करेंगा, न ही करायेगा, न ही मुद्रित करेगा और न करायेगा तथा न ही उत्तेजनात्मक भाषण देगा जिससे किसी जन साधारण अथवा किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे, विद्वेष पैदा हो अथवा शॉति भंग की संभावना में वृद्धि हो। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सऐप ग्रुप, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर उक्त प्रकार की कोई सामग्री न पोस्ट करेगा न ही फारवर्ड करेगा।
18-आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष का नम्बर 05862-242400 एवं 05862-240009 पर आवश्यकतानुसार सूचना प्रदान की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद सीतापुर में दिनांक 21.02.2021 से 05.04.2021 तक, यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाये, लागू रहेगा। अपर जिलाधिकारी ने उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा कि उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
शरद कपूर
आई एन ए न्यूज़ सीतापुर - उत्तर प्रदेश