जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन
शाहजहाँपुर। मंगलवार को उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर राम बाबू शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुये तहसील सभागार सदर,शाहजहाँपुर में किया गया। जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर ओम पाल सिंह द्वारा की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर ने शिविर को सम्बोधित करते हुये उपस्थित जनों को बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति भी अन्य नागरिको की तरह समान अधिकार रखते है भारतीय संविधान व अन्य विधियों के अधीन ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी समस्त अधिकार समान रूप से प्रदान किया गये है। सचिव द्वारा बताया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 को 10 जनवरी 2020 से सम्पूर्ण भारतवर्श में लागू किया गया है। जिसके तहत तृतीय लिंग/ ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा सुनिष्चित की गयी है उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। एवं समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हे। उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दण्डनीय है व दो वर्ष की सजा हो सकती है। उन्होने यह भी बताया कि उ0 प्र0 सरकार ने यू0पी0 राजस्व सहिंता संषोधन अधिनियम 2020 लागू किया है जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पृतैक कृशि भूमि भी उत्राधिकार है एवं भौतिक अधिकार प्रदान किये गये है। उन्होने यह भी बताया कि किसी भी कानूनी अधिकार के लिये यदि सम्बन्धित विभाग से ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मदद नही मिलती है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर में अपना प्रार्थना पत्र दे सकते है। तथा कानूनी कार्यवाही के लिये निषुल्क अधिवक्ता की सहायता भी ले सकते है।
अधिवक्ता विनोद पाल द्वारा बताया गया कि महिला के रूप में पैदा होता है तो पुरूश के रूप में पाया जाता है और पुरूश के रूप में पाया जाता है तो महिला के रूप में ट्रासजेन्डर माना जाता है।
रेवेन्यू इन्सपेक्टर आनन्द सिंह व वीर पाल सिंह द्वारा बताया गया कि इन्हे भी समान अधिकार मिलना चाहिये अवधेष सक्सेना द्वारा गौरव मिश्रा द्वारा अवधेष कुमार अग्निहोत्री द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला।
तहसीलदार सदर पुश्पेन्द्र कुमार द्वारा ट्रान्जेडर भी समाज का अंग है उनको भी अधिकार प्राप्त है जो एम आम नागरिक को प्राप्त है।
सब इन्सपेक्टर प्रीति पवार द्वारा पुलिस से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करायी।
कार्यक्रम का सम्पूर्ण संचालन लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफ़ज़ल द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के अन्त में एसडीएम सदर द्वारो सभी का आभार व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त इस विधिक साक्षरता एवं जागरूकता षिविर/कैम्प में तहसील के कर्मचारीगण व अधिवक्तागण आदि उपस्थित थे।
फ़ैयाज़ उद्दीन, शाहजहाँपुर