कोई भवन/मकान किराये पर देने के लिए मानचित्र, जिसमें कारपेट एरिया अंकित, को करें प्रस्तुत
कोई भवन/मकान किराये पर देने के लिए मानचित्र, जिसमें कारपेट एरिया अंकित, को करें प्रस्तुत
शाहजहांपुर| जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) दिनांक 21 दिसम्बर 2020 के क्रम मे इस जनपद में नव सृजित 13 न्यायालय कक्षों की स्थाई अवस्थापना सुबिधाओं की उपलब्धता होने तक अतिरिक्त 13 न्यायालय कक्षों हेतु लगभग 10,000 वर्ग फिट कारपेट एरियायुक्त भवन नियमानुसार किराये की निर्धारित दर पर प्रस्ताव लिया जाना हैै।
उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत स्वामित्व/संस्था आदि के नाम से कोई भवन/मकान किराये पर देना चाहतें हों तो उस भवन/मकान का मानचित्र जिसमें कारपेट एरिया अंकित हो, उसकी प्रति एवं अपेक्षित किराया(वर्ग फिट में) भवन का वर्णन करते हुए साक्ष्यों के साथ इस कार्यालय को दिनांक 03.02.2021 तक प्रस्तुत कर सकतें है। वांछित भवन जिला न्यायालय/कलेक्ट्रेट परिसर के निकटतम दूरी पर स्थित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
फ़ैयाज़ उद्दीन, शाहजहाँपुर