जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन
शाहजहाँपुर| शुक्रवार को उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर राम बाबू शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुये जिला कारागार, शाहजहाँपुर में किया गया। जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर ओम पाल सिंह द्वारा की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर ने शिविर को सम्बोधित करते हुये बंदियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी सचिव द्वारा बंदियों को बताया कि कोई भी बन्दी अपने अधिकारों से इस लिये वंचित न रहे कि उसे धन की कमी या और कोई असुविधा हो रही हों और किसी कारण से उसे किसी वकील की सेवायें उपलब्ध नहीं हो सके। कानून ने उसे वकील एंव अन्य सुविधाएं प्रदान की है। उन्होने शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों के बारें में विस्तृत जानकारी देते हुये बन्दियों से कहा कि वह अपने छोटे-छोटे मुकदमो को जुर्म इकबाल व सुलह समझौते के आधार पर जेल लोक अदालत में समाप्त करा सकते हैं। कार्यक्रम का सम्पूर्ण संचालन लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफ़ज़ल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अन्त में जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया गया।
इसके अतिरिक्त इस विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प में जेलर राजेश कुमार राय, डिप्टी जेलर डा0 राजेश कुमार, पैनल लायर्स साजदा परवीन व सुरेन्द्र पाल व जेल के बन्दिगण आदि उपस्थित रहे।
फ़ैयाज़ उद्दीन, शाहजहाँपुर