अधिकतम 15,000 रू. मासिक आय वाले लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लें लाभ- सहायक श्रमायुक्त वीरेंद्र कुमार
अधिकतम 15,000 रू. मासिक आय वाले लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लें लाभ- सहायक श्रमायुक्त वीरेंद्र कुमार
शाहजहांपुर. सहायक श्रमायुक्त वीरेंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों /कर्मकारों के. लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( PM-SYM) योजनों संचालित है । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत फ़ेरी वाले, रिक्शा वाले, घरेलू श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कृषक, ईट भट्टा श्रमिक आदि जिनकी मासिक आय ' अधिकतम ₹ 15000/- प्रतिमाह तक है तथा विभिन्न विभागों में मानदेय पर कार्यरत कार्मिक यथा रोजगार सेवक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, पी0आर0डी0 जवान, प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयां तथा मनरेगा श्रमिक के पंजीयन किये जाने हेतु संचालित की गई है।
उक्त अशंदायी पेन्शन योजना में कोई भी श्रमिक/कर्मकार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है व आयु के आधार पर न्यूनतम 18 वर्ष पर रू0 55/- तथा 40 वर्ष पर रू० 200 /- प्रतिमाह अंशदान जमा करने पर वे अपनी 60 वर्ष की आयु के उपरान्त मासिक पेंशन रू0 3000/- पाने के आजीवन हकदार होगें। योजना में पंजीकरण हेतु आधार कार्ड एवं बैंक बचत खाते के साथ नजदीकी जन सेवा केन्द्रों पर उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा कर पेंशन कार्ड प्राप्त कर सकते है । योजनान्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना से आवर्त व्यक्ति पात्र नही होगें।
उन्होंने उपरोक्त योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि पंजीयन कराते हुए उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु अपने नजदीकी जनसेवा कन्द्रों पर उपस्थित होकर अपना पंजीयन कराये तथा पेंशन कार्ड प्राप्त कर 60 वर्ष के उपरान्त पेन्शन के रूप में प्रतिमाह 3000/- ( तीन हजार) का आजीवन लाभ प्राप्त कर सकते है।
फ़ैयाज़ उद्दीन, शाहजहाँपुर