निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी0 क्षेत्र में स्थित शराब व बीयर, भांग की दुकानें 48 घंटे पहले से रहेंगी बंद
निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी0 क्षेत्र में स्थित शराब व बीयर, भांग की दुकानें 48 घंटे पहले से रहेंगी बंद
शाहजहांपुर. जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 जनपद में दिनांक 01.12.2020 को होना है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को निर्देश दिए गए हैं कि ‘‘निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी0 क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बीयर, देसी मदिरा, ताड़ी एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री में लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड-1 में यथा उपबन्धित मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेंगे।’’
शासन द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, संयुक्त प्रान्त अधिनियम की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान की तिथि 01.12.2020 को मतदान समाप्ति के नियत समय 05ः00 बजे सांय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 29 नवम्बर, 2020 के सांय 05ः00 बजे से मतदान समाप्ति तक (जो भी बाद में हो) जनपद की फुटकर दुकानों की समस्त देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, एवं थोक की समस्त एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी0, सी0एल0-2 व समस्त बार अनुज्ञापन एवं एफ0एल0 9/9ए अनुज्ञापन को उक्त अवधि के दौरान बन्द रखने का आदेश दिया है। इस बन्दी में अनुज्ञाापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा एवं इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
फ़ैयाज़ उद्दीन, शाहजहाँपुर