जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन
शाहजहाॅपुर.
मंगलवार को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाॅपुर राम बाबू शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाॅपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन जिला कारागार जनपद शाहजहाॅपुर की महिला बैरक में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया. जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाॅपुर दिनेश कुमार गौतम द्वारा की गयी।
सचिव ने महिला बंदियों को जागरूक करते हुये महिलाओं के अधिकार व उनके कत्वर्यों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्होंने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने महिला बंदियों को मास्क पहनने तथा हाथो की साफ-सफाई करने के तौर तरीके के बारे में बताया। शिविर के उपरान्त उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कारागार में समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था पायी गयी। पाकशाला का निरीक्षण करने पर वहां अधिक मात्रा में बंदी रोटी बनाते हुए पाये गये। जिसमें सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। अधीक्षक जिला कारागार को उक्त के सम्बंध में निर्देशित किया गया कि जिला कारागार में कोई भी कार्य कराया जाए सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए कराया जाये।
चंचल यादव महिला कल्याण अधिकारी द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं से महिला बंदियां को अवगत कराया गया एवं शिविर को सम्बोधित करते हुए उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि कन्या सुमंगला योजना के तहत 15000 रू0 की आर्थिक सहायता महिलाओं को दी जाती है।
पैनल लायॅर गुलिस्ता खाॅन द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं से जबरदस्ती नौकरी करवाना कानूनन अपराध है। उन्होंने दहेज उत्पीड़न पर भी चर्चा की। शिविर के अन्त में जेलर राजेश कुमार राय ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सम्पूर्ण संचालन लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त इस विधिक साक्षरता एवं जाकरूकता शिविर/कैम्प में डिप्टी जेलर राजेश कुमार व जिला कारागार के महिला बंदी उपस्थित थीं।
फ़ैयाज़ उद्दीन शाहजहाँपुर
शाहजहाॅपुर.
मंगलवार को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाॅपुर राम बाबू शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाॅपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन जिला कारागार जनपद शाहजहाॅपुर की महिला बैरक में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया. जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाॅपुर दिनेश कुमार गौतम द्वारा की गयी।
सचिव ने महिला बंदियों को जागरूक करते हुये महिलाओं के अधिकार व उनके कत्वर्यों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्होंने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने महिला बंदियों को मास्क पहनने तथा हाथो की साफ-सफाई करने के तौर तरीके के बारे में बताया। शिविर के उपरान्त उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कारागार में समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था पायी गयी। पाकशाला का निरीक्षण करने पर वहां अधिक मात्रा में बंदी रोटी बनाते हुए पाये गये। जिसमें सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। अधीक्षक जिला कारागार को उक्त के सम्बंध में निर्देशित किया गया कि जिला कारागार में कोई भी कार्य कराया जाए सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए कराया जाये।
चंचल यादव महिला कल्याण अधिकारी द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं से महिला बंदियां को अवगत कराया गया एवं शिविर को सम्बोधित करते हुए उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि कन्या सुमंगला योजना के तहत 15000 रू0 की आर्थिक सहायता महिलाओं को दी जाती है।
पैनल लायॅर गुलिस्ता खाॅन द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं से जबरदस्ती नौकरी करवाना कानूनन अपराध है। उन्होंने दहेज उत्पीड़न पर भी चर्चा की। शिविर के अन्त में जेलर राजेश कुमार राय ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सम्पूर्ण संचालन लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त इस विधिक साक्षरता एवं जाकरूकता शिविर/कैम्प में डिप्टी जेलर राजेश कुमार व जिला कारागार के महिला बंदी उपस्थित थीं।
फ़ैयाज़ उद्दीन शाहजहाँपुर