धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल आदि के खोले जाने के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश
धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल आदि के खोले जाने के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश
गाजीपुर। खबर गाजीपुर से है जहां कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में धार्मिक, पूजा स्थलों, मॉल, होटल एंव रेस्टोरेन्ट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन कराने के सम्बन्ध में बैठक जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह की उपस्थित में राईफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के समस्त धर्मो के धर्मगुरू एंव व्यापार मण्डल के पदाधिकारी उपस्थि थे। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित धर्मगुरूओ एंव व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाईड लाईन की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए बिन्दुवार पालन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होने बताया कि जनपद में भारत सरकार द्वारा संशोधित गाईड लाईन निम्न प्रावधानो के साथ के दिनांक 08 जून 2020 से लागू किया जा रहा है। उन्होने इस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, औंर 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चो को बेवजह घर से बाहन न निकलने की अपील की। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है।
महताब आलम