जिले के 62 हजार चौपहिया, दोपहरिया वाहनों के मालिकों पर लटकी परिवहन विभाग की तलवार
जिले के 62 हजार चौपहिया, दोपहरिया वाहनों के मालिकों पर लटकी परिवहन विभाग की तलवार
सीतापुर। परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष पुराने निजी वाहन जो बिना रीरजिस्ट्रेशन चल रहे हैं का पंजीयन निरस्त करने की तैयारी की गई है, जिसके बाद जिले के 62212 वाहनों पर तलवार लटक रही है | ऐसे वाहन जिनकी आयु पूर्ण होने के बाद पुनः पंजीयन नहीं कराया गया है को निलंबन के बाद निरस्त किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है|
एआरटीओ प्रशासन प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे निजी वाहन जो 15 वर्ष पुराने हैं जिनके द्वारा निर्धारित अवधि पूर्ण किए जाने के बाद पुनः पंजीयन नहीं कराया गया है उनका निलंबन कर निरस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं | उन्होंने बताया सीतापुर में 62212 ऐसे निजी वाहन हैं जिनके द्वारा पुनः पंजीयन नहीं कराया गया है इनमें 46215 दोपहिया वाहन 12315 ट्रेक्टर 3630 चार पहिया व 252 अन्य वाहन शामिल हैं |
उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों का 30 जुलाई तक पंजीयन निलंबित किया जाएगा जिसके बाद अगले वर्ष 15 फरवरी तक पंजीयन की वैधता को छह माह तक निलंबित रहने की दशा में वाहन के पंजीयन के निरस्त्रीकरण पर निम्नानुसार जाकर गुण दोष के आधार पर समाधान किया जाएगा तथा 28 फरवरी 2021 तक निरस्त हुए वाहनों का डाटा अभिलेखों से डिलीट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी | उन्होंने बताया जिन वाहनों के पंजीयन वैधता समाप्त हो गई है वे तत्काल अपना नवीनीकरण करा ले |
उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों का 30 जुलाई तक पंजीयन निलंबित किया जाएगा जिसके बाद अगले वर्ष 15 फरवरी तक पंजीयन की वैधता को छह माह तक निलंबित रहने की दशा में वाहन के पंजीयन के निरस्त्रीकरण पर निम्नानुसार जाकर गुण दोष के आधार पर समाधान किया जाएगा तथा 28 फरवरी 2021 तक निरस्त हुए वाहनों का डाटा अभिलेखों से डिलीट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी | उन्होंने बताया जिन वाहनों के पंजीयन वैधता समाप्त हो गई है वे तत्काल अपना नवीनीकरण करा ले |
री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा पुनः पंजीयन के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
शरद कपूर
सीतापुर