जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर जागरूकता शिविर
हरदोई- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम कौढ़ा विकास खण्ड बावन हरदोई में किया गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर जागरूकता शिविर |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव वायु नन्दन मिश्र जी ने अनुसूचित जातिएवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत का बर्ताव रखता है तो उसके लिए संविधान में कड़े कानून की व्यवस्था की गई है और यदि कोई व्यक्ति इसका शिकार हुआ है तो उसको75000से8 लाख रु पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में देने का प्रावधान रखा गया है साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर जागरूकता शिविर |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आये हुए पैनल अधिवक्ता सत्यम तिवारी जी, व शशिकांत पांडेय जी ने विस्तार से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम व घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी,आनन्द कुमार शुक्ला जी ने बालकों के अधिकार एवं शिक्षा के बारे में बताया।साथ ही प्राविधिक स्वयं सेवक श्री दीप चन्द्र व श्री सिराज मोहम्मद ने भी विचार व्यक्त किए।
शिविर का संचालन जय जय राम वर्मा व अध्यक्षता राम नरेश वर्मा पूर्व प्रधान जी के द्वारा की गई।इस अवसर पर स्कूल की प्रभारी श्रीमती निधि बाजपेयी अपने स्टॉफ के साथ तथा ग्रामवासी अधिक संख्या में मौजूद रहे।
विजयारती
INA न्यूज़